ब्रेकिंग
साइबर ठगी के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार, मोहन नगर पुलिस की बड़ी कार्रवा... घर से आभूषण चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, चोरी की चांदी की पायल बरामद अवैध शराब बेचते आरोपी को उतई पुलिस ने दबोचा, 30 पौवा देशी मसाला शराब जब्त पत्रकारों ने आईजी और कलेक्टर से की मुलाकात, बिना जांच पत्रकारों पर FIR दर्ज करने का किया विरोध 75 लाख रुपये से अधिक के नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू दुर्ग मॉडल: पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण उद्यमिता की मिसाल, कोलिहापुरी बना जिले का प्रथम मटेरियल रिकव... उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर ठेकेदार को नोटिस जारी, निरीक्षण के दौरान काम की धीमी प्रगति पर... सीएम हेल्पलाइन 1076 से मिली त्वरित राहत, शिकायत पर आवेदक को मिली डिजिटल किसान किताब इन्वेस्टर कनेक्ट में हैदराबाद के निवेशकों को मुख्यमंत्री साय का न्योता
छत्तीसगढ़

सरकारी कर्मचारियों को शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश की छूट, इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी बैन

रायपुर | सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (BTST), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे  प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button